रतनपुरा, मऊ। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गठित जांच टीम की आख्या के उपरांत सहायक अध्यापक प्रदीप कुमार जयसवाल के विरुद्ध सेवा पदच्युत का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही उनके विरुद्ध धोखाधड़ी जालसाजी करने तथा रिकवरी की कार्रवाई किए जाने का निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी रतनपुरा को दिया गया है।उल्लेखनीय है कि फर्जी अभिलेख के आधार पर नियुक्ति पाने की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच कराए जाने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रदीप कुमार जायसवाल सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय सहुवारी की प्रथम नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय चकरा 2 में हुई थी। जांच में सहायक अध्यापक के बी एड अंक पत्र कूट रचित पाए गए। इस आधार पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सेवा समाप्ति के इस आदेश के विरुद्ध वे उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने तथाकथित सहायक अध्यापक प्रवीण कुमार जायसवाल को सुनवाई का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उन्होंने एक संयुक्त जांच टीम गठित कर दी। जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी रतनपुरा एवं मोहम्मदाबाद गोहना थे। पहली सुनवाई 2 नवंबर 2022 को आहूत की गई। जिसमें बर्खास्त शिक्षक उपस्थित नहीं हुए । परंतु 29 नवंबर 2022 की सुनवाई में वे जांच टीम के समक्ष उपस्थित हुए, और उन्होंने अपने कथन में कहा कि नियुक्ति के बाद उनके प्रमाण पत्रों की जांच कराने के उपरांत ही वेतन निर्गत किए गए । उन्होंने अपने बीएड के अंकपत्र की पुनः सत्यापन कराए जाने की याचना की। जिसका सत्यापन कराया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने परीक्षा नियंत्रक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से बीएड अंकपत्र का पंजीकृत पत्र के माध्यम से सत्यापन हेतु भेजा। जिसकी आख्या प्राप्त हो गई ।आंख्या में दर्शाया गया कि उक्त वर्ष का अनुक्रमांक किसी छात्र/ छात्रा को आवंटित नहीं है। सत्यापन अभ्युदित होते ही कार्यालय पत्र दिनांक 24 दिसंबर 2022 के माध्यम से आदेशित किया गया कि तथ्य गोपन ,कूट रचना कर तथाकथित सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त प्रदीप कुमार जायसवाल की शैक्षिक योग्यता बीएड परीक्षा अंकपत्र फर्जी पाए जाने के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से पदच्युत (डिस्मिस) किया जाता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसके साथ ही बर्खास्त शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके रिकवरी की कार्रवाई किए जाने का भी निर्देश 10 फरवरी 2023 को खंड शिक्षा अधिकारी रतनपुरा को आदेश जारी कर दिया है।
बर्खास्त शिक्षक के विरुद्ध प्राथमिकी एवं रिकवरी की कार्रवाई किए जाने का आदेश
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