प्रयागराज। यूपी के मऊ जिले की घोसी सीट से बसपा सांसद अतुल राय को प्रयागराज की एम०पी०,एम०एल० ए० कोर्ट ने अतुल राय की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने युवती के यौन उत्पीड़न की अग्रिम विवेचना कराए जाने की मांग की थी। बताते चलें कि इस मामले की पुनर्रविवेचना के सांसद के पिता भरत सिंह 173(8) के तहत एसएसपी वाराणसी को इस मामले की पुनर्रविवेचना करने के लिए अर्जी दी थी,जिसके बाद इस अर्जी की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एमपी एमएलए ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले से संबंधित विवेचना साक्ष्यों के आधार पर पूरी हो गई है।अब इसकी दुबारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज कोर्ट ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद अतुल राय की अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में 9 लोगो की कोर्ट में गवाही हुई थी कोर्ट ने एसएसपी को आदेश दिया कि 7 तारीख को अतुल राय को सुरक्षा के साथ कोर्ट पेश करे ताकि उनका बयान दर्ज हो सके।अतुल राय पर एक युवती का उत्पीडन करने का आरोप है,और इस लड़की का आत्मदाह के बाद ईलाज के दौरान मौत हो चुकी है। पुनर्रविवेचना की याचिका खारिज होने के बाद अतुल राय समर्थक मायूस दिखे।जबकि कानूनी जानकार इसको अतुल राय के पक्ष में मान रहे हैं।