अमेठी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित गुप्ता ने अवगत कराया है लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में 27 अक्टूबर 2023 से विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का संचालन किया जायेगा एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप योजनान्तर्गत मतदाता जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराने के साथ ही 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण होने वाले नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने व मृत्यु आदि होने की दशा में सूची से नाम हटाने तथा निवास स्थल परिवर्तन होने तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन का कार्य किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से सम्बन्धित दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने के लिए फार्म-6, 7 व 8 उपलब्ध कराया जायेगा जिसके तहत फार्म-6 के माध्यम से सूची में नये मतदाता का पंजीकरण एवं फार्म-7 मृत्यु आदि होने पर सूची से नाम हटाने तथा फार्म-8 मतदाता के निवास स्थान में परिवर्तन,निर्वाचक नामावली में संशोधन,मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन तथा दिव्यांगों के चिन्हांकन हेतु निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जनसामान्य में पर्याप्त जानकारी की उपलब्धता के अभाव में आयोग द्वारा निर्धारित फार्मो का उपयोग न करते हुए कतिपय प्रकरणों में निवास स्थान परिवर्तन सम्बन्धी आवेदन हेतु फार्म-8 का उपयोग न कर नये मतदाता के लिए फार्म-6 का उपयोग किया जाता है, जिससे निर्वाचक नामावली में एक ही नाम कई बार शामिल होने की सम्भावना बढ़ जाती है तथा उचित संशोधन न हो पाने की दशा में मतदाता सूची में गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि जनसामान्य में फार्म-8 से सम्बन्धित जानकारी का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाय जिससे मतदाता सूची में किसी भी प्रकार गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न न होने पाये एवं उचित संशोधन किया जाना सम्भव हो सके। इस क्रम में बूथ लेवल अधिकारियों व सुपरवाइजर, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्ट्स, इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब, वोटर अवेयरनेस फोरम, प्रिन्ट मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल साइट्स व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
इस सम्बन्ध में उन्होंने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी,निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,सहायक प्रभारी अधिकारी स्वीप, समस्त तहसीलदार,सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी,सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का भली-भॉति अध्ययन करते हुए समस्त सम्बन्धितों के संज्ञान में लाते हुए स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक किये जाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।