भांवरकोल।बाल विवाह की रोकथाम के लिए थाना परिसर में थानाध्यक्ष राजेश बहादुर सिंह ने सभी मातहतों को बाल विवाह मुक्त हेतू शपथ दिलाई। इस मौके पर थानाध्यक्ष ने कहा कि कम उम्र की शादी एक सामाजिक बुराई और कानूनन अपराध है। हम लोग आज हम सभी शपथ लेकर तथा इनकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही हम पड़ोस में हो रहे बाल-विवाह को रोकने के लिए अपने पड़ोसी को समझायेंगे कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। लड़के और लड़की दोनों की छोटी अवस्था में शादी हो जाने से दोनों का जीवन नरक बन जाता है। बाल्यावस्था में विवाह हो जाने से दोनों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, उल्टे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। छोटी अवस्था में विवाह हो जाने से न तो स्वस्थ बच्चा पैदा होता है और उल्टे माँ के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस मौके पर थाने के सभी एस आई एवं सभी पुरुष एवं महिला कांस्टेबल मौजूद रहे।