Sunday, December 3, 2023
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जिलाधिकारी के आदेश पर गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्त की 03 लाख 35 हजार की सम्पत्ति हुई जब्त

बलिया। मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में लागू अपराध मुक्त नीति के आलोक में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जिलाधिकारी बलिया श्री रवीन्द्र कुमार व पुलिस अधीक्षक बलिया श्री एस0 आनन्द द्वारा जनपद में गो तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे कठोर कार्यवाही किये जाने सम्बन्धित सघन अभियान व उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के क्रम में बलिया पुलिस द्वारा गोतस्करी मे प्रयुक्त वाहन को किया गया जब्त।
उल्लेखनीय है कि दिनांकः 14.08.2022 को फेफना पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप वाहन पर 08 नफर गोवंशीय पशु के साथ 01 अभियुक्त अफजल खान पुत्र एखलाख निवासी बहेरी थाना कोतवाली जनपद बलिया को पकड़ा गया था व अन्य भागने में सफल हुये थे जिस थाना फेफना पर मु0अ0सं0 199/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम 1.अफजल खान पुत्र एकलाख निवासी बहेरी थाना कोतवाली जनपद बलिया एवं अन्य सदस्य 2. सोहेल पुत्र मुनीम निवासी जाम थाना रसड़ा जनपद बलिया 3. सद्दाम पुत्र हाफिज कुरैशी निवासी उमरगंज थाना कोतवाली जनपद बलिया 4. चुन्नू खान उर्फ फिरोज खान पुत्र नईम खान निवासी परमन्दापुर थाना कोतवाली जनपद बलिया पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के क्रम में दिनांक 29.10.2022 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फेफना पर मु0अ0सं0 258/22 धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त मुकदमे की विवेचना प्रभारी निरीक्षक चितबड़ागांव श्री रामसजन नागर द्वारा की जा रही थी वाहन स्वामी अभियुक्त चुन्नू खान उर्फ फिरोज खान पुत्र नईम खान द्वारा अपने वाहन से गोवंश तस्करी में पैसा कमाने की बात स्वीकार किया गया जिसके आधार पर जिलाधिकारी बलिया द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधि0 1986 की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अभियुक्त की अवैध तरीके से अर्जित सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया था जिस क्रम में आज दिनांक 03.10.2023 को प्र0नि0 चितबड़ागांव श्री रामसजन नागर द्वारा मु0अ0सं0 199/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित 01 पिकअप वाहन UP60T 4944 व मु0अ0सं0 258/22 धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित एक अदद सुपर स्पेलेण्डर मो0साइकिल UP60 AL6760 को नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर जब्त किया गया। उपरोक्त पिकअप वाहन व मोटरसाइकिल की कुल अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख 35 हजार है।

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