बाहर से आने वाले अण्डों की ट्रे पर चस्पा करना होगा स्टिकर

स्टिकर पर उत्पादन दिनांक, स्थान,पिनकोड करना होगा अंकित

कुशीनगर से अनिल राय की रिपोर्ट

एपीआई न्यूज एजेंसी
कुशीनगर।जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि सरकार द्वारा प्रख्यापित उ०प्र० कुक्कुट विकास नीति-अन्तर्गत प्रदेश में काफी संख्या में पोल्ट्री फार्म स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त निजी स्रोतों से भी प्रदेश में कुक्कुट फार्म संचालित हैं। साथ ही अन्य प्रदेशों से भी अण्डों का आयात प्रदेश में हो रहा है। लम्बी दूरी तक बन्द वाहन में परिवहन से अण्डों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। बन्द वाहन में परिवहन करते समय अण्डो से नमी निकलकर अर्द्रतापूर्ण वातावरण निर्मित होने के कारण अण्डों के ऊपर प्राकृतिक सुरक्षा कवच जिसे ब्लूम कहते हैं,नष्ट हो जाता है ऐसी दशा में अण्डों पर विभिन्न बैक्टीरिया एवं फंगस का इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। परिवहन के दौरान खराब हुए अण्डों से मनुष्यों में विभिन्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अतिरिक्त अफ्लोटोक्सीकोशि होती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है।जिलाधिकारी ने बताया कि जनसामान्य को गुणवत्ता युक्त अण्डे उपलब्ध कराने तथा जनस्वास्थ्य एवं कुक्कुट विकास के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड (बीआईएस ) तथा उ0प्र0 कोल्डस्टोरेज विनियमन अधिनियम 1978 के नियमों का पालन सुनिश्चित कराये जाने के लिये अपर मुख्य सचिव,पशुधन,उ0प्र0 शासन के शासनादेश लखनऊ दिनांक 23-02-2023 के द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है।
प्रदेश में बाहर के राज्यों से आने वाले एवं प्रदेश से अन्य राज्यों को जाने वाले अण्डों का परिवहन स्फ्रीजेरेटेड वाहन (शीतित यान) से ही किया जाय। ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड (BIS) के मानक के अनुसार रफीजेरेटेड वाहन (शीतित यान) का तापमान 10-1556 के मध्य होना चाहिए। रेफ्रीजेरेटेड वाहन में जी०पी०एस० और डाटा लॉगर (Device) लगा होना अनिवार्य होगा। प्रदेश के अन्दर भी 150 कि०मी० से अधिक दूरी के लिए अण्डों का परिवहन रेफ्रीजेरेटेड वाहन (शीतित यान) में 10-15.5°C के मध्य किया जायेगा तथा वाहन में जी०पी०एस० और डाटा लॉगर (क्मअपबम) लगा होना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक गाड़ी के साथ अण्डाट्रेडर / किसान द्वारा निर्गत इनवायस/ कैश मेमो, पक्का बिल लाना अनिवार्य होगा साथ ही क्रेता / ट्रेडर्स का गंतव्य स्थान, दूरी एवं पूरा पता मोबाइल नम्बर सहित कन्टेनर नम्बर के साथ बिल पर अंकन किया जायेगा।
बाहर के राज्य से अण्डे मंगाने वाले प्रत्येक ट्रेडर / डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा बिल की छायाप्रति ईमेल / डिजिटल माध्यम द्वारा या भौतिक रूप से अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक, कुक्कुट पशुपालन निदेशालय (ईमेल-uppoultrypolicy2013@yahoo.com) में उपलब्ध कराया जायेगा,जिससे साख्यिकी सूचना हेतु डाटाबेस तैयार किया जा सके।
बाहर के राज्यों से आने वाले अण्डों एवं प्रदेश में उत्पादित अण्डों की ट्रे पर स्टीकर चस्पा किया जायेगा जिसमें उत्पादन दिनाक, स्थान, पिनकोड के साथ अंकित होगा। उक्त के साथ-साथ अण्डों के बाक्स पर भी उक्त स्टीकर चस्पा किया जाय।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में विद्यमान व्यवस्थानुसार कोल्डस्टोरेज / कोल्डरूम में परिरक्षित किये जाने वाले अण्डों पर अमिट स्याही से उत्पादन तिथि एवं उत्पादन स्थान अंकित किया जायेगा।
कोल्डस्टोरेज/कोल्डरूम में परिरक्षित किये जाने वाले अण्डों को रखते समय ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्डस (BIS) के मानकों यथा-प्रेडिंग, कंडलिंग आदि का पालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा ।अण्डों पर कोल्ड स्टोरेज में रखने से पूर्व किसी उपयुक्त मिनरल आयल या प्राथमिकता के आधार पर लिक्विड पैराफीन का स्प्रे अण्डों पर किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने उपरोक्त शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद कुशीनगर के पुलिस विभाग, राजस्व विभाग,पशुपालन विभाग,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग,उद्यान विभाग,ग्राम्य विकास विभाग, जनसूचना विभाग को निर्देशित किया है कि समस्त विभाग समन्वय स्थापित करते एवं पोल्ट्रीफार्मर्स/अण्डा ट्रेडर्स / स्टेकहोल्डर्स से सहयोग प्राप्त करते हुये कार्यवाही एवं दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

Latest Articles