देवरिया। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत जनपद में स्थित भू-सम्पत्तियों से सम्बन्धित न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही की गयी। जन सामान्य से प्राप्त जानकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) तथा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन एवं उप जिलाधिकारी एवं उप निबन्धक सदर देवरिया, सलेमपुर, रूद्रपुर, बरहज, भाटपाररानी द्वारा बैठक कर प्रचलित दर सूची का पुनरीक्षण कर विचार विमर्श किया गया।

विचार विमर्श उपरान्त भू-सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि जनपद में स्थित भू-सम्पत्तियों की दरें वर्तमान में लागू मूल्य दर सूची में गयी दरों के समतुल्य है, और वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची में निर्धारित की गयी दरों को यथावत रखने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन सूची (प्रभावी दिनांक 13 अगस्त 2020 ) में निर्धारित की गयी सभी दरों को आगामी 01 अगस्त 2021 से प्रभावी मूल्यांकन सूची यथावत रहेगा।