हलिया। अपने जमा धन के परिपक्वता तिथि पूर्ण होने के बाद भी सहारा इंडिया परिवार द्वारा भुगतान नहीं दिए जाने से आक्रोशित पीड़ित उपभोक्ता द्वारा सहारा इंडिया परिवार गंगा यतन भवन रमई पट्टी कंपनी मैनेजर के पदनाम भुगतान हेतु लीगल नोटिस देकर अबिलम्ब भुगतान करने की मांग की है। बताया जाता है कि सहारा इंडिया परिवार में वर्तमान समय में उपभोक्ताओं के जमा धन का अवधि पूर्ण होने के बरसों बाद भी लोगों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है ।उपभोक्ताओं को अपने जमा धन समय से वापस नही होने से जहां एक तरफ उपभोक्ताओं का मानसिक उत्पीड़न तो होता ही है दूसरी तरफ नियत शर्तों के मुताबिक धन की वापसी न करना बैकिंग उपभोक्ता अधिनियम का घोर उल्लंघन है ।इसी क्रम में सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी जो कि सहारा इंडिया परिवार में अपने जमा धन एफडी की मियाद पूर्ण हो जाने पर बैंक मैनेजर सहारा इंडिया परिवार गंगायतन भवन रमई पट्टी मीरजापुर से बार-बार भुगतान हेतु निवेदन किया लेकिन शाखा प्रबंधक द्वारा यह कह कर के भुगतान नहीं दिया जा रहा है कि अभी भुगतान की कार्रवाई पर सहाराश्री के द्वारा रोक लगाई गई है ।ऐसे में उपभोक्ता जिसका की जमा धन पूर्ण होने के बाद भी अपनी जमा धनराशि प्राप्त नहीं करने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन जान करके कानूनी नोटिस देकर अबिलम्ब भुगतान की मांग की गई है । वर्तमान में सहारा इंडिया परिवार द्वारा सभी प्रकार के जमा कर्ताओं का भुगतान मैनेजर के अनुसार एक-एक वर्ष से बकाया पड़ा हुआ है मैनेजर के द्वारा यह बात कही गई की कोई भी भुगतान 6 महीना से बर्षों बाद ही हो पा रहा है ऐसे में बैंकिंग प्रणाली में जमा धन का निश्चित अवधि के बाद भी भुगतान न देना बैंक अधिनियम के अनुसार घोर उल्लंघन माना जाता है ।उपभोक्ता का जमा धन न देने से उपभोक्ता के मानसिक आर्थिक क्षति दोनों होती है घर में बीमारी जैसे तमाम गंभीर समस्याओं का भुगतान के अभाव में समाधान नहीं हो पा रहा है । ऐसे में सहारा इंडिया परिवार के भुगतान के कार्य प्रणाली से आक्रोशित उपभोक्ता द्वारा लीगल नोटिस देकर जल्द भुगतान करने की मांग की गई है ।